Office of the Student Welfare Officer.:
महाविद्यालय में संस्थागत छात्र/छात्राओं के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय के छात्र कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त होंगे। आवेदन पत्र में दी गयी प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु वांक्षित प्रमाण पत्र संलग्न होना अनिवार्य है। आय एवं जाति प्रमाण पत्र केवल तहसीलदार द्वारा दिया गया मान्य होगा। छात्रवृत्ति के इच्छुक छात्र/छात्राओं को निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र पूर्ण कर के कार्यालय में जमा कर देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि से मार्च तक दिया जायेगा। उक्त छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रदान की जायेगी जिनकी उपस्थिति 75% होगी। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्रा छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे। उक्त छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण संचालक समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।